हरियाणा में किरायेदारों के लिए खुशखबरी, प्रॉपर्टी का मिलेगा मालिकाना हक, कैसे करें आवेदन?

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी निकायों के किरायेदारों/पट्टाधारकों/बेसमेंट मालिकों के लिए संपत्ति के स्वामित्व के दावे जमा करने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत अब तक 5962 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं और 5026 का पंजीकरण किया गया है.
श्री सुभाष सुधा ने कहा कि इस योजना के तहत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी 20 वर्ष या उससे अधिक की किराया/पट्टा/बेसमेंट अवधि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई हो। लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने समय सीमा भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है.
इसका मतलब यह है कि अब नगर निगम के किराएदार/पट्टाधारक जो 31 अक्टूबर 2024 तक भी 20 साल या उससे अधिक समय से दुकानों/मकानों पर काबिज हैं, वे अब इस योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे।