NPS New Rule : 1 जुलाई से लागू हुए नए NPS नियम, निवेशकों के लिए जारी हुआ बड़ा अपडेट
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एनपीएस के नए नियम आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. जुलाई में नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम भी बदल गए हैं, जिनमें कई वित्तीय नियम भी शामिल हैं। अब यूजर्स को क्लेम सेटलमेंट के लिए कई दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर भी जारी किया है.
पीएफआरडीए ने जून में एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में कहा गया है कि पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) सदस्यों को उसी दिन निपटान की अनुमति दी है।
पहला, नया नियम क्या है?
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने कहा कि ट्रस्टी बैंक से प्राप्त एनपी योगदान को निपटान दिवस (टी) पर सुबह 11 बजे तक निवेश किया जाएगा, जिससे उपयोगकर्ता को उसी दिन शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) का लाभ मिलेगा।
आसान शब्दों में कहें तो इस नए नियम के मुताबिक, अगर यूजर ने सुबह 11 बजे तक योगदान किया है तो रकम उसी दिन निवेश की जाएगी और यूजर को उसी दिन का फायदा भी मिलेगा। 30 जून तक, योगदान के निवेश का भुगतान अगले दिन किया जाता था। इस प्रक्रिया को T+1 कहा जाता है, लेकिन आज सेटलमेंट के लिए T+0 लागू है।
नए नियम का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया (एनपीएस में निवेश) को सुव्यवस्थित करना और लेनदेन में दक्षता बढ़ाना है।
जानकारी के लिए बता दें कि पीएफआरडीए ने वर्ष 2023-2 में गैर-सरकारी क्षेत्रों से 947,000 नए एनपीएस उपयोगकर्ता जोड़े थे। ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण एनपीएस का एयूएम साल-दर-साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गया।
एनपीएस के बारे में जानें (एनपीएस नया नियम)
भारत सरकार ने 10 अक्टूबर 2003 को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की थी, जिसने 1 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का उद्घाटन किया था। यह एक निवेश योजना है. प्रारंभ में इस योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता था। लेकिन बाद में सभी नागरिक इसका लाभ उठाने लगे।
यह कार्यक्रम सेवानिवृत्ति के बाद आय को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह निवेशक को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन लाभ प्रदान करता है।