ताऊ खट्टर ने महिलाओं के लिए शुरू की खास योजना ! हरियाणा सरकार महिलाओं को देगी 3 लाख रूपए ! देखें कैसे उठाएँ योजना का लाभ ! 

Tau Khattar started a special scheme for women! Haryana government will give 3 lakh rupees to women. See how to take advantage of the scheme!

 

महिलाएं ऑटो रिक्शा, तिपहिया, ई-रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकानें, पापड़ और अचार बनाने, फूड स्टॉल, बिस्कुट, नमकीन आदि बनाने, आइसक्रीम बनाने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

HARDUM HARYANA NEWS

Govt. Scheme Haryana:

हरियाणा सरकार आमजन को राहत पहुँचाने के लिए ढेरों सरकारी योजनाएं चला रही है। ऐसे में महिलाओं के लिए भी सरकार ने एक खास योजना की शुरुआत की हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना महिला विकास निगम (महिला कल्याण के लिए हरियाणा योजना) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

क्या काम कर सकेंगी अब महिलाएं

महिलाएं ऑटो रिक्शा, तिपहिया, ई-रिक्शा, ब्यूटी पार्लर, सैलून, टेलरिंग, बुटीक, फोटोस्टेट की दुकानें, पापड़ और अचार बनाने, फूड स्टॉल, बिस्कुट, नमकीन आदि बनाने, आइसक्रीम बनाने के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

जरुरी कागज़

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

दो पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए।

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय से संपर्क करें।

मातृशक्ति उद्यमिता योजना की खास बात यह होगी कि हरियाणा सरकार का महिला विकास निगम ऋण लेने के बाद समय पर किस्त भुगतान करने पर तीन साल के लिए 7 प्रतिशत ब्याज की दर से अनुदान देगा।

हरियाणा की मनोहर सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन जानकारी का अभाव महिलाओं को ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने में अड़चन पैदा करता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देंगे जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बैंक 3 लाख रुपये का लोन देंगे ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।

आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक महिला किसी भी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए।

महिला की वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

महिला हरियाणा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।