जुगाड़ वाहनों पर हाई कोर्ट सख्त,दिए जब्त करने के आदेश 
 

High court strict on jugaad vehicles, orders for confiscation given

 
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों से जुगाड़ करके बनाए गए वाहनों को हटाने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। 
 

HARDUM HARYANA NEWS SIRSA

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश की सड़कों से जुगाड़ करके बनाए गए वाहनों को हटाने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया है। 

हरियाणा की सड़कों पर चलने वाले जुगाड़ वाहन अब नहीं चल पाएंगे। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए इन्हें जब्त करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमित कार्रवाई की जा रही है।


एसोसिएशन ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दुपहिया वाहनों में जुगाड़ कर इससे सामान ढोने वाला वाहन तैयार किया जाता है और इन वाहनों को लोड के साथ सड़कों पर उतार दिया जाता है। इस प्रकार के वाहन न केवल अपने चालक बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी खतरा बनते हैं। 


हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक, यातायात और राजमार्ग, डॉ राजश्री सिंह के माध्यम से दायर एक लिखित बयान का भी संदर्भ दिया गया। जिसमें बताया गया कि 19 जून 2013 से 20 दिसंबर 2021 तक राज्य में पुलिस द्वारा कम से कम 5,238 जुगाड़ वाहनों का चालान किया गया और 1,179 को जब्त किया गया।