नई पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होगा,कब से होंगें शुरू गांवों में विकास कार्य 

How many years will be the term of the new panchayats, when will the development work start in the villages

 
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव बाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जा चुकी है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का उस दिन से शुरू होगा, जिस.....

HARDUM HARYANA NEWS

सिरसा

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के निर्णय के अनुसार जिला सिरसा के सभी खंडों में नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों की प्रथम मीटिंग सभी गांवों में 14 दिसंबर को होगी। प्रथम मीटिंग के बाद ही ग्राम पंचायतों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा।

उपायक्त ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव बाद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाई जा चुकी है।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 3 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का उस दिन से शुरू होगा, जिस तिथि को उसकी पहली बैठक निश्चित होगी,

इसलिए सभी ग्राम पंचायतें अपने गांवों में सरकार की हिदायतों अनुसार अपनी प्रथम मीटिंग करें तथा इसकी कार्यवाही संबंधित विभाग का भिजवाएं।