हरियाणा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सख्ती, अब बिना इजाजत के नहीं छोड़ सकते मुख्यालय 

 
हरियाणा में शिक्षा विभाग में अधिकारियों की बरती जा रही लापरवाही पर सख्त हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह डीसी की मंजूरी के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। अफसरों की ड्यूटी के संबंध में भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है।

हरियाणा के जिला और खंड शिक्षा अधिकारियों के बारे में अक्सर यह शिकायतें आ रही थी कि वह जिला मुख्यालय से नदारद रहते हैं। छुट्टियों के दौरान कई अधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद कर लेते हैं। कई अधिकारियों के बारे में तो पता चला है कि वह मुख्यालय छोड़कर अपने पैतृक आवास पर चले जाते हैं या कहीं और जगह घूमने चले जाते हैं

इस बारे में उनके वरिष्ठों तथा सहयोगियों को कोई जानकारी नहीं होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा मंत्री इस समय जनसंवाद कर रहे हैं। जिनमें अन्य विभागों के अलावा शिक्षा विभाग से संबंधित मामले भी जनता द्वारा उठाए जा रहे हैं।

अब स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, उप-जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्य डाइट्स के प्रिंसिपल, जिला समन्यवक अधिकारी क खंड शिक्षा अधिकारियों को लिखित निर्देश जारी किए हैं कि वह संबंधित जिला उपायुक्त की मंजूरी के बगैर मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

सरकारी अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय पर रहना जरूरी होगा। इसके अलावा अवकाश के दौरान अगर कोई भी अधिकारी अपना मोबाइल फोन बंद रखेगा तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 

सुधीर राजपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि किसी भी स्तर पर अधिकारी द्वारा कोताही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।