Haryana news हरियाणा के जींद में लगी धारा 144 : Dc ने जारी किए आदेश

 

जींद , 9 फरवरी       जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भादसा 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्ठठा होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन किसान संगठनों द्वारा प्रदेश के किसानों को भी इस कूच में शामिल होने का आहवान किया जा रहा है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संपति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐेसे में जिला में तुरन्त प्रभाव से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इक्ठठा होने,अस्त्र शस्त्र,तलवार,गंडासी,लाठी,बरछा,कुल्हाड़ी,जेली,चाकू,पैट्रोल,डीजल या अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों के जुलूस व कूच पर या किसी अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या समुह पैदल या वाहन,कार ट्रक,ट्रैक्टर या ट्राली,दोपहिया या जेसीबी,हाईड्रा या अर्थ मुअर,एक्सावेटर, ब्र्रेकर आदि जिनका प्रयोग सार्वजनिक सम्पती को  नुकसान पंहुचाने के लिए किया जाता है का जिला में प्रवेश करना मना है।


 यह आदेश कानून बनाए रखने को लेकर सरकारी कर्मचारियों पर लागू नही होंगे। जिलाधीश द्वारा जिला में लगाई गई धारा 144 के तहत दिये गए आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना के लिए कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।


सरकार के आदेशो के अनुसार पिछले कई दिनों से जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके संदर्भ में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन लगातार मीटिंग भी ले रहा है। जिलाधीश ने कहा कि किसानों से सम्बन्धित जो संस्थाएं है, उनसे बार-बार आग्रह व प्रयास किए जा रहे है कि वे किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग न लें। इसके अलावा अन्य कोई भी सामाजिक संगठन भी किसी भी प्रकार का झलसा या जुलुश न निकाले। यदि इसके बावजूद कोई भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है और आमजन की संम्पत्ति को यदि कोई हानि पहुंचता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों की पालना करवाने को लेकर पुलिस अधीक्षक,अतिरिक्त उपायुक्त,सभी उप पुलिस अधीक्षक,नगराधीश,डीआरओ व तहसीलदार, जिला विकास वएं पंचायत अधिकारी,सभी बीडीपीओ, ग्राम पंचायते व स्थानीय निकाय की काम करेंगी। उन्होंने खाद एवं पूर्ति नियंत्रक को निर्देश दिये कि सुनिश्चित करें कि जिला में कोई भी पेट्रोल पम्प पर खुला तेल की बिक्री  नही हो।