HKRN Jobs: हरियाणा में अब युवाओं की नौकरियों के लिए बदला नियम, देखिये क्या है नई योजना ?
अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सैन्य सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट रहेगी। दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों को 52 साल की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि प्रदेश सरकार पहले ही आवेदन की न्यूनतम आयु सीमा 17 साल से बढ़ाकर 18 साल कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 17 साल है।
अब सभी विभागों में सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। जहां सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए कर्तव्यों की प्रकृति तथा आवश्यक योग्यता के कारण किसी विभाग में किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु सीमा अठारह वर्ष से अधिक या अधिकतम आयु सीमा बयालीस वर्ष से कम या अधिक है तो आयु अपरिवर्तनीय रहेगी ।
आदेशों में साफ किया गया है कि ग्रुप ए, बी, सी या डी के पद पर एक पूर्व सैनिक की नियुक्ति के लिए उसकी आयु की गणना वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की वास्तविक अवधि और तीन साल तक के ब्रेक को घटाकर की जाएगी। विशेष छूट के बावजूद किसी भी श्रेणी (भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर) के आवेदक की ऊपरी आयु सीमा 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।