हरियाणा में पेंशन हेतु निर्देश जारी ! इन लोगों को जल्द मिलेगा लाभ !
Sep 4, 2025, 08:00 IST
HARDUM HARYANA NEWS
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हरियाणा सरकार ने विधवा या तलाकशुदा बेटी और दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन के मामलों में विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए,
ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी है, द्वारा सभी विभागाध्यक्षों,
मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।