क्या ट्रेन में पटाखे ले जाये जा सकते हैं? क्या कहते हैं रेलवे के नियम, जाने 

 

दिवाली (दिवाली 2023) नजदीक आ रही है। हर कोई इस त्योहार को अपने प्रियजनों के साथ घर पर ही मनाना चाहता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग जो कहीं और काम करते थे या व्यवसाय करते थे, अब घर लौट रहे हैं। यात्रा के लिए ट्रेन भारतीयों की पसंदीदा सवारी है। इसीलिए त्योहारी सीजन में ट्रेनों में काफी भीड़ होती है। त्योहार पर घर जाने वाला हर व्यक्ति अपने साथ कुछ न कुछ जरूर ले जाता है। दिवाली पर पटाखे छोड़े जाते हैं. इसलिए इन्हें खूब खरीदा भी जा रहा है. एक बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई यात्री ट्रेन में पटाखे और पटाखों के साथ यात्रा कर सकता है? क्या रेलवे इसकी इजाजत देता है?

इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। भारतीय रेलवे यात्री ट्रेनों में पटाखे और माचिस जैसे ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं देता है। तो अगर आपने भी अपने साथ पटाखे और इसी तरह का सामान ले जाने का फैसला किया है, तो अपना इरादा छोड़ दें। अगर आप ट्रेन में प्रतिबंधित वस्तु के साथ पकड़े गए तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। भारतीय रेलवे भी बार-बार यात्रियों से पटाखों के साथ यात्रा न करने की अपील करता है।

3 साल की सज़ा हो सकती है
भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान अपने साथ कोई भी प्रतिबंधित वस्तु ले जाता है, तो उस पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस धारा के तहत यात्री को 1,000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की जेल या दोनों हो सकते हैं. चूँकि पटाखों को प्रतिबंधित वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए यदि वे ट्रेन में पकड़े गए तो आप दंड के भागी होंगे।

जो मर्जी आए, वो ट्रेन में नहीं ले जा सकता
यात्रा के दौरान बिना सोचे-समझे सामान पैक करने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। दरअसल, रेलवे ने कई ऐसी वस्तुओं को ट्रेनों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनसे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये वो चीजें हैं जो ट्रेन में आग लगने, ट्रेन गंदी होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इन वस्तुओं को यात्री डिब्बों में नहीं ले जाया जा सकता या सामान वैन में नहीं रखा जा सकता।

ये आइटम प्रतिबंधित हैं
स्टोव, गैस सिलेंडर, कोई भी ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, तेल, ग्रीस, पैकेज में ले जाने वाली वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से ट्रेन यात्रा के दौरान वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान हो सकता है, साथ ले जाना प्रतिबंधित है। रेलवे के नियमों के मुताबिक यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी अच्छी तरह से टिन के डिब्बे में पैक होना चाहिए.