होम लोन से कितना बचा सकते हैं टैक्स, कैसे उठाएं फ़ायदा जल्दी देखे

 

सरकार द्वारा लोगों को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार लोगों को इनकम टैक्स में कई तरह की टैक्स छूट देती है, ताकि घर खरीदने की लागत कम हो जाए. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अपने इनकम टैक्स का बोझ भी कम कर सकता है.

होम लोन के ब्याज पर छूट
आयकर की धारा 24 के तहत सरकार एक वित्तीय वर्ष में होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट देती है। इससे आपको टैक्स का बोझ कम करने में मदद मिलेगी.

मूलधन वापसी पर छूट
अगर आप होम लोन लेते हैं तो मूल राशि बैंक को लौटाने पर भी आपको टैक्स छूट मिल सकती है। आप आयकर की धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, शर्त यह है कि पजेशन मिलने के एक साल के भीतर घर बेचा नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पहले ली गई छूट भी आपकी आय में जुड़ जाएगी और आपको ज्यादा टैक्स देना होगा।

घर के रजिस्ट्रेशन और स्टांप ड्यूटी पर छूट पाएं
अगर आपने इस साल घर खरीदा है तो आप उसके रजिस्ट्रेशन और चुकाई गई स्टांप ड्यूटी पर भी आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट का लाभ उठाया जा सकता है.

संयुक्त गृह ऋण छूट

अगर दो या दो से अधिक लोगों ने मिलकर घर खरीदा है तो प्रत्येक व्यक्ति को होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये और मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिल सकती है।