भारतीय रेलवे: रेलवे में बच्चों के लिए टिकट बुक करने के क्या हैं नियम?  जिससे रेलवे को हुआ 2800 करोड़ रुपये का चूना?
 

 

भारतीय रेलवे ने बच्चों के लिए किराया नियमों में बदलाव करके पिछले सात वर्षों में 2,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में सामने आई है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) ने एक आरटीआई जवाब में कहा कि संशोधित मानदंडों ने अकेले वित्त वर्ष 2022-23 को 560 करोड़ रुपये की कमाई के साथ सबसे अधिक लाभदायक वर्ष बना दिया है।

रेल मंत्रालय ने 31 मार्च 2016 को घोषणा की थी कि अगर 5 से 12 साल के बच्चों को आरक्षण कोच में अलग बर्थ या सीट की आवश्यकता होगी तो रेलवे उनसे पूरा किराया लेगा। यह नियम 21 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। पहले रेलवे 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अलग बर्थ बुक करने पर आधा किराया लेता था.

सात साल में 10 करोड़ बच्चों के लिए अलग बर्थ की बुकिंग
हालांकि, अगर 5 से 12 साल का कोई बच्चा अलग बर्थ न लेकर साथ वाले वयस्क की बर्थ में यात्रा करता है, तो उसे भी आधा किराया देना होगा। सीआरआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 36 मिलियन से अधिक बच्चों ने सात वर्षों में आरक्षित सीटों या कोचों का विकल्प चुने बिना आधे किराए पर यात्रा की। 10 करोड़ बच्चों के लिए अलग-अलग बर्थ बुक की गईं और पूरा किराया वसूला गया।

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कोविड के दौरान कम कमाई
यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता चन्द्रशेखर गौड़ द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में सामने आई। चन्द्रशेखर गौड़ ने कहा कि आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि रेल से यात्रा करने वाले कुल बच्चों में से लगभग 70 प्रतिशत बच्चे पूरा किराया चुकाकर बर्थ या सीट लेना पसंद करते हैं। गौड़ ने कहा कि आंकड़ों से यह भी पता चला है कि COVID-19 महामारी के दौरान, 2020-21 में केवल 157 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जिससे यह सबसे कम लाभदायक वर्ष बन गया।

रेलवे में बच्चों के लिए टिकट बुक करने के क्या हैं नियम?
अगर 1 से 4 साल का बच्चा रेलवे में यात्रा करता है तो उसे रिजर्व गाड़ी में रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है. 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालाँकि, यदि 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को अलग से आरक्षित सीट नहीं लेनी है, तो वे अपने माता-पिता या साथ वाले यात्री की सीट पर आधे किराए पर यात्रा कर सकते हैं।

वहीं, अगर माता-पिता 5 से 12 साल के बच्चे के लिए अलग बर्थ बुक करते हैं तो उन्हें टिकट का पूरा किराया देना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि आपने आरक्षण कराते समय 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे के नाम का विवरण भरा है, तो आपको पूरा किराया देना होगा। विवरण न भरने पर 1 से 4 वर्ष की आयु के बच्चे मुफ्त यात्रा कर सकते हैं।