मोदी सरकार ने बदले सुकन्या समृद्धि योजना के नियम, 1 अक्टूबर से पहले जान ले ये नियम 
 

 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के नियमों में हाल ही में हुए बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि अकाउंट दादा-दादी या नाना-नानी के नाम पर खोला गया है, तो इसे अब कानूनी अभिभावक या माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को 1 अक्टूबर 2024 से पहले पूरा करना जरूरी है, अन्यथा अकाउंट बंद हो सकता है।

### ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

1. **बेसिक अकाउंट की पासबुक** - सभी जानकारी के साथ।
2. **लड़की का जन्म प्रमाणपत्र** - आयु और संबंध का प्रमाण।
3. **रिश्ते का प्रमाण** - जन्म प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज।
4. **नए अभिभावक की पहचान प्रमाण** - सरकारी पहचान पत्र।
5. **एप्लिकेशन फॉर्म** - जो संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्राप्त किया जा सकता है।

### प्रक्रिया:

1. संबंधित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं।
2. अधिकारियों को नए दिशा-निर्देशों के बारे में बताएं।
3. ट्रांसफर फॉर्म भरें और दोनों (दादा-दादी और माता-पिता) के हस्ताक्षर करें।
4. आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा करें।
5. वेरिफिकेशन के बाद खाता अपडेट किया जाएगा।

अगर आपके पास इस योजना से जुड़े कोई और सवाल हैं, तो बताएं!