Haryana Police - हरियाणा में एक पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट ने सुनाई 6 महीने की कैद,200 रू जुर्माना

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हरियाणा के पलवल में पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट के ऑर्डर न मानने महंगे पड़ गए। कोर्ट ने इंस्पेक्टर को 6 महीने की कैद की सजा सुना दी। साथ में 200 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया।

इंस्पेक्टर पर आरोप है कि कोर्ट ने उसे एक आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसका पालन नहीं किया।

पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि दोषी इंस्पेक्टर इस समय नूंह में तैनात है। उसका केस 2023 से चल रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर जुर्माना भर जेल जाने से बच गए। इंस्पेक्टर का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है। वह इसको लेकर हाईकोर्ट जाएंगे।

2023 में दर्ज हुआ था केस


पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि इंस्पेक्टर रामचंद्र पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का केस वर्ष 2023 में दर्ज हुआ था। उस समय IPC की धारा 174 के तहत जांच शुरू हुई थी। तब आरोपी इंस्पेक्टर रामचंद्र पलवल के सदर थाने के प्रभारी थे।