ट्रैफिक नियमों पर बड़ा अपडेट , जानिए किसे मिली बिना हेलमेट बाइक चलाने की इजाजत ? देखिए पूरी जानकारी
अगर आप बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 5,00 रुपये तक का चालान भरना होगा। आप आए दिन खबरों और अखबारों में यह खबर पढ़ते होंगे कि हेलमेट न पहनने के कारण दोपहिया वाहन चालक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसलिए सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम में हेलमेट न पहनने पर भारी चालान पेश किया है।
लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है और ये लोग बिना हेलमेट पहने भी दोपहिया वाहन चला सकते हैं। जब वे बिना हेलमेट के सड़क पर निकलते हैं तो पुलिस भी उन्हें नहीं रोकती. साथ ही, नए मोटर वाहन अधिनियम कानून का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो हम यहां इस क्लास के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
भारत में हेलमेट विनियमन और कानून के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा भी दोपहिया वाहन पर बैठता है तो उसे भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. साथ ही चालक के पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।
इनके अलावा, अगर किसी की कोई चिकित्सीय स्थिति है जो उन्हें सिर पर हेलमेट पहनने से रोकती है, तो सबूत के साथ वे भी चालान से बच सकते हैं। देश में एक वर्ग ऐसा भी है, जो चाहे हेलमेट पहने या न पहने, ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं काटती। दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की। सिख समुदाय अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, यही कारण है कि उनके सिर पर हेलमेट फिट नहीं बैठता है। साथ ही उनकी पगड़ियाँ दुर्घटनाओं के मामले में हेलमेट के रूप में काम करती हैं और सिर की गंभीर चोटों से बचाती हैं।