Bijli Bill : इस वजह से बिजली निगम ने लगाया 15 हजार से ज्यादा का जुर्माना, बिजली उपभोक्ता कर सकते हैं ये काम
 

Bijli Bill: Due to this reason, the electricity corporation has imposed a fine of more than 15 thousand, electricity consumers can do this work
 
 

 हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (एचआरसी) ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (एनईडीसी) के कुरुक्षेत्र कार्यालय पर 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी करने पर जुर्माना लगाया है.

जानकारी के मुताबिक, उपभोक्ता सुल्तान सिंह ने गलत बिल को लेकर 21 जनवरी 2024 को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुरुक्षेत्र स्थित कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी. सुल्तान ने कहा कि वह अपने बिलों का भुगतान समय पर कर रहा है। इसके बाद भी उन्हें बकाया बिजली बिल भेजा जा रहा है.

उपभोक्ता का आरोप है कि उसे एक नवंबर 2022 से 20 जुलाई तक का बिल मिला है। जो अगस्त में दिया जाता है बिल 1,11,0 रुपये था इतने सारे बिल देखकर वह हैरान रह गया। उन्होंने बिल के खिलाफ एसडीओ कार्यालय, कुरुक्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

इसके बाद उपभोक्ता आयोग पहुंचा और मामले की रिपोर्ट दी। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने बिजली निगम पर लगाया जुर्माना। बिजली निगम पर यह जुर्माना गलत बिल जारी करने, बिना गलती के उपभोक्ताओं को परेशान करने और तय समय सीमा में काम न करने पर लगाया गया है।