Haryana Electricity Bill : हरियाणा के करनाल समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर , देखिए पूरी खबर 
 

Haryana Electricity Bill: Good news for electricity consumers of 5 districts including Karnal in Haryana, see full news
 
 

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 28 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजीव गांधी विद्युत सदन, सेक्टर-12, करनाल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी जाएंगी।

उन्होंने आगे बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित समस्याएं, मीटर सुरक्षा से संबंधित समस्याएं, खराब मीटरों से संबंधित समस्याएं, वोल्टेज से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस अवधि के दौरान बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा किया गया था। उपभोक्ता को उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क के समतुल्य राशि, जो भी कम हो, जमा करनी होगी।

इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित (लंबित) नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।