Haryana Electricity Bills : हरियाणा के करनाल सोनीपत सहित 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर -
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।
'संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं।
पावर कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
11 जुलाई को राजीव गांधी विद्युत भवन पावर हाउस, रोहतक में रोहतक जोन के तहत करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, खराब मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामले निपटाए जाएंगे।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि चली गई या उपभोक्ता को उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क के समतुल्य राशि, जो भी कम हो, जमा करनी होगी।
इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।