Haryana Employees Salary : हरियाणा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात
 

Haryana Employees Salary: Good news for retired employees in Haryana, High Court said this big thing
 
 

पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा के कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे पहले सेवानिवृत्त हो रहे हों। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को काफी राहत मिली है।

न्यायमूर्ति पंकज जैन ने हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दायर पांच याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और आदेश जारी किया है। हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम के नियम 10 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

दरअसल, राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि देती है। वर्तमान प्रथा को मानें तो यदि कोई व्यक्ति 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होता है, तो वह 30 जून या 31 दिसंबर से पहले छह महीने की अवधि के लिए अर्जित वेतन में वृद्धि का हकदार नहीं है।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी 1 जुलाई से पहले सेवानिवृत्त होंगे या 31 दिसंबर से पहले काम करेंगे, वे भी वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। जिसके वे हकदार थे. यदि उन्होंने उस तिथि तक कार्य किया हो।

मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील संदीप गोयत ने एचसी के समक्ष तर्क दिया कि नियम संविधान के दायरे से बाहर है क्योंकि यह एक कर्मचारी को उसकी सेवा पूरी होने पर वेतन वृद्धि के उपलब्ध अधिकार से छीनने की कोशिशों के आधार पर वंचित करता है।

उन्होंने कहा कि वेतन वृद्धि जुलाई से ही की जायेगी यदि कोई व्यक्ति 30 जून को सेवानिवृत्त होता है, तो वह उस वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है जो उसने 30 जून से पहले छह महीने की अवधि के लिए अर्जित की है, वकील ने तर्क दिया था।