हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी, जानें नियम व शर्तें

Haryana government's big announcement, approval for construction of stilt plus four floors, know the terms and conditions
 

हरियाणा में चार मंजिला इमारतों को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा सरकार ने प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित लेआउट योजना वाले कॉलोनियों/सेक्टरों में स्थित आवासीय भूखंडों के लिए स्टिल्ट+4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति दी है।

यह घोषणा नगर एवं ग्रामीण नियोजन एवं विकास मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को की. वित्त मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन सेक्टरों में पहले से ही अवैध रूप से चार मंजिला इमारतों का निर्माण हो चुका है. उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा.


केवल उन्हीं कॉलोनियों, सेक्टरों और आवासीय भूखंडों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति होगी। जिसका ले-आउट प्लान प्रति प्लॉट पर चार आवासीय मकानों के साथ स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने यह फैसला राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया है. हालाँकि, इसमें सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तें भी शामिल हैं।
जानें क्या हैं नियम और शर्तें

ऐसे निकटवर्ती भूखंडों के मालिक, जो ऐसी सहमति देने से इनकार करते हैं, भविष्य में अपने भूखंडों पर एस+4 अनुमोदन के लिए अयोग्य होंगे। 250 वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्डों के लिए पीडीआर (पीडीआर) की दरें अनुबंध 'ए' के ​​अनुसार बढ़ाई जाएंगी। ऐसे मामले जहां प्लॉट को अंतर्निहित क्रय योग्य एफआईआर के साथ एचएसवीपी द्वारा नीलाम किया गया है, वे आवंटन की शर्तों के अधीन स्टिल्ट 4 मंजिलों का निर्माण कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 16 महीने के प्रतिबंध के बाद आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिला निर्माण की अनुमति देने का फैसला किया है।