Haryana News Sirsa बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिल रही 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता

Haryana News Sirsa BPL families are getting financial assistance of Rs 80 thousand for house repair.
 
 
सिरसा, 09 फरवरी।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डा. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए इसमें सभी बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया था।
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।