Haryana Pension Scheme : हरियाणा में 7 तरह की पेंशन योजनाएं , जानिए लिस्ट , पूरी जानकारी जानकारी 
 

Haryana Pension Scheme: 7 types of pension schemes in Haryana, know the list, complete information
 
 

हरियाणा पेंशन योजना: हरियाणा सरकार ने विभिन्न तरीकों से सहयोग के लिए पेंशन योजनाएं शुरू की हैं जिसमें बुढ़ापा, विधवापन सहित विभिन्न प्रकार की पेंशन सरकार द्वारा दी जा रही है।

हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन योजनाएं देखें

वृद्धावस्था पेंशन
आयु 60 वर्ष पारिवारिक आईडी में सत्यापित करें + हरियाणा का निवासी + पति और पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए

विधवा पेंशन
पति की मृत्यु के बाद + सरकारी नौकरी में न हो महिला + हरियाणा की निवासी + स्वयं की आय 3 लाख से अधिक न हो + आयु 60 वर्ष से अधिक न हो

बोना भत्ता पेंशन
आवेदक की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए + हरियाणा का निवासी होना चाहिए

विकलांगता भत्ता
आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक + पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम + हरियाणा का निवासी होना चाहिए

लाड़ली पेंशन
आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, केवल बेटियां ही इसे पा सकती हैं + केवल मां ही इस पेंशन के लिए फॉर्म भर सकती हैं। पिता केवल तभी भर सकते हैं जब माता न हो + आयु 45 वर्ष या अधिक + हरियाणा का निवासी + पति-पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख से अधिक न हो

विधवा पेंशन
अवदेक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसने दोबारा शादी नहीं की है+अवदेक की उम्र 40 वर्ष होगी

अविवाहित पेंशन
केवल पुरुष+आवेदक अविवाहित होना चाहिए+उम्र 45 वर्ष

सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी आवश्यक है।