High court Complain : दिल्ली नगर निगम में वेतन भुगतान में देरी को लेकर हाई कोर्ट में शिकायत , जानिए क्या हिय पूरा मामला
दिल्ली नगर निगम: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में देरी करने और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि वेतन नहीं देने पर वह नगर निकाय को भंग करने का आदेश भी दे सकता है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक विकास कार्य की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
कामकाज के तरीकों पर सवाल
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह की पीठ ने वेतन और पेंशन भुगतान में देरी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की. पीठ ने पूछा कि क्या कोई इकाई विकास कार्य कर सकती है जो अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भुगतान नहीं कर सकती है। कोर्ट ने निगम से जवाब मांगा है और व्यवहार को निराशाजनक बताया है.
विकास कार्यों की आशा है
पीठ ने कहा है कि जब तक वेतन और सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा नहीं हो जाती, तब तक विकास कार्यों की उम्मीद कैसे की जा सकती है. ऐसे में बेंच ने विकल्पों पर विचार किया है.
नगर निकाय के उत्तर की अपेक्षा करें
पीठ ने निगम से कहा है कि या तो वह अपना विवाद सुलझाये या केंद्र को सूचित कर निगम को भंग करने का आदेश दे.
दिल्ली सरकार-एमसीडी वर्तमान में एक ही पृष्ठ पर है
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को एक साथ आकर वित्तीय समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया है.
बोलकर केंद्र का बंटवारा कर देंगे
कोर्ट ने चेतावनी दी है कि या तो नगर निकाय अपना विवाद सुलझाएं या फिर केंद्र से कहें कि उन्हें निगम को भंग करने का आदेश देना होगा. कोर्ट ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के बकाया भुगतान का मसला भी सुलझाने की मोहलत दी है.