हरियाणा में बिजली बिल पर मंथली रेंटल खत्म : केवल यूनिट के पैसे ही भरने होंगे; खट्‌टर का फैसला सैनी ने 4 महीने बाद लागू किया 

Monthly rental on electricity bill abolished in Haryana: Only unit charges will have to be paid; Khattar's decision implemented by Saini after 4 months
 
 
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर का एक फैसला मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अब 4 महीने बाद लागू कर दिया है। अपने कार्यकाल में खट्‌टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाली टैरिफ श्रेणी-1 में आने वाले बिजली ग्राहकों पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) न लगाने का फैसला किया था।
इसे हरियाणा में अब लागू किया गया है। अब उपभोक्ताओं को केवल यूनिट के हिसाब से ही बिल भरना होगा। पूर्व CM ने 23 फरवरी को अपने 2024-25 के बजट प्रस्तावों में 'सबसे गरीब लोगों' को राहत देने की घोषणा के दौरान यह योजना बताई थी।
9.5 लाख लोगों को मिलेगी राहत
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर (अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री) ने हरियाणा विधानसभा में कहा था, 'मैं 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्टेड लोड वाले टैरिफ श्रेणी-1 के उपभोक्ताओं के लिए MMC को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं।'
उन्होंने बताया था कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों को लगभग 180 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। MMC समाप्त करने के निर्णय से सूबे के लगभग 9.5 लाख गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा।