OPS Update : पुरानी पेंशन योजना का नया फॉर्म निकला , जल्दी देखे ? कैसे करे आवेदन
नई दिल्ली: OPS अपडेट: राजस्थान ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया फैसला लिया है. सरकार ने राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया है।
बजट में घोषणा के अनुरूप वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। नए फैसले में नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनी, निगम, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी शामिल होंगे। इन संस्थानों में काम करने वालों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी फायदा होगा।
फॉर्म 1 अगस्त तक भरने होंगे
नए नियम के तहत पुरानी पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म 1 अगस्त तक पूरा करके जमा करना होगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऐसे संस्थानों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है.
जीपीएफ लिंक्ड पेंशन योजना को लागू करने के लिए ऐसे संस्थानों के लिए नए नियम बनाना और पेंशन फंड का गठन करना जरूरी है. इन संस्थाओं को पेंशन राशि राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी.
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी
जो कर्मचारी इन संस्थानों में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा लिया है। लेकिन अगर वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन विकल्प फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से प्राप्त राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करनी होती है. सभी कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अगस्त तक पेंशन विकल्प फॉर्म पूरा करना होगा
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा राशि पर ब्याज की गणना अगस्त तक वित्त विभाग द्वारा की जायेगी सेवानिवृत्त कर्मचारी जुलाई तक पूरी रकम जमा कर सकते हैं