राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को रैली व रोड शो के लिए लेनी होगी परमिशन : जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने ली राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
रेवाड़ी, 19 मार्च
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने मंगलवार को विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम चुनाव में प्रत्येक राजनैतिक पार्टी व उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग के नियमों की पालना करनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में पारदर्शी व निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार की कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति जिला प्रशासन संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी से लेनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि रोड शो का काफिला निकलता है तो उस दौरान रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
*राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों द्वारा रेस्ट हाऊस, सरकारी मकान का नहीं किया जा सकेगा प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनैतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता व सम्पति के निरुपण के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी हिदायतों की दृढ़ता से पालना करें। उन्होंने बताया कि किसी भी दल या अभ्यार्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाए या घृणा की भावना या तनाव पैदा करे। किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा किसी भी दूसरे दल या अभ्यर्थी या किसी अन्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसे आरोप प्रत्यारोप न लगाए जाए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या जो तोड़-मरोडक़र कही गई बातों पर आधारित हों। सभी दलों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिए जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं।
*प्रत्याशी व राजनैतिक दलों को नामांकन व अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल पर करना होगा आवेदन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनैतिक दल चुनाव रैली, जनसभा, रोड शो इत्यादी की अनुमति सुविधा पोर्टल ह्यह्व1द्बस्रद्धड्ड.द्गष्द्ब.द्दश1.द्बठ्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते हैं। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नामांकन भी आन लाईन भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं-जुलूसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिए, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाए गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिए। चुनाव अभ्यर्थी अपने चुनाव खर्च के लिये अलग से बैंक खाता खुलवायें तथा चुनाव से सम्बन्धित सभी लेन-देन इसी खाते से करें व उसका रिकार्ड भी बनाकर रखें जिसकी उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर जांच की जाएगी।
*राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए कार्यालय खोलने से सम्बन्धित हिदायतें
डीसी ने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल / अभ्यर्थी द्वारा सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति का अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। किसी भी धार्मिक स्थल या परिसर में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। किसी भी शैक्षणिक संस्थान / अस्पताल के समीप कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। मौजूदा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक / फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किये जाने वाले बैनर का आकार 4&8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। बैठक में सीटीएम लोकेश कुमार सहित जिला के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।