Punjab News : पंजाब के इन इलाकों में धारा 144, जानिए इसके पीछे की वजह ! देखिए पूरी खबर
जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने कहा कि जिले में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जहां सेना राख इकट्ठा करती है और फसल के अवशेष जलाती है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए, मैरी पैलेस, होटल, रेस्तरां और सिनेमा हॉल के मालिकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, मकान मालिकों को किरायेदारों के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशनों को सूचित करना और प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में लिंक सड़कों के किनारे भूमि और स्थान पर अवैध कब्जा, शादी और अन्य समारोहों में हथियार ले जाना, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नौकायन करना, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर मचाना, पटाखे, ड्रम या कोई अन्य ध्वनि- उत्पादक उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी प्रतिबंध लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।