RBI : अकाउंट से कट गए पर एटीएम से नहीं निकलेगा कैश तो करें ये काम, नहीं तो होगी दिक्कत , जानिए पूरा प्रोसेस 
 

RBI: If the cash is debited from the account but the cash will not come out from the ATM, then do this, otherwise there will be problem, know the complete process.
 
 

नई दिल्ली : अगर आप कैश निकालने के लिए बैंक जाते हैं तो आपको पहले वाउचर भरना पड़ता है, फिर कैश लेने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता है लेकिन इसके उलट अगर आप एटीएम जाते हैं तो आपको बाद में पैसे भरने पड़ते हैं. कार्ड डालने पर आपको पैसे मिल जाते हैं और यही कारण है कि आज ज्यादातर लोग नकदी निकालने के लिए एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने कैश निकालते समय एटीएम में पैसे फंसने की खबरें सुनी होंगी। कई लोग घबरा जाते हैं और दोबारा एटीएम मशीन से अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये खबर आपके लिए है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एटीएम में फंसे पैसे कैसे वापस पाएं।
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, खाताधारक चाहे अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकाले या किसी दूसरे बैंक के एटीएम से और पैसे न निकले, लेकिन खाते से पैसे कट जाएं तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक की किसी भी नजदीकी शाखा से संपर्क करें। अगर बैंक बंद है तो बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें और उन्हें सूचित करें। आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी. ऐसा करने के लिए बैंक के पास एक सप्ताह का समय होगा।


पर्ची पास में रखें
एटीएम से पैसे निकालते समय आपको ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी स्लिप अपने पास रखनी चाहिए। इसलिए पर्ची निकालना कभी न भूलें। अगर किसी कारणवश पर्ची जारी नहीं हो पाती है तो आप बैंक को स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। लेनदेन पर्ची आवश्यक है क्योंकि यह एटीएम आईडी, स्थान, समय और बैंक से प्रतिक्रिया कोड प्रिंट करती है।

7 दिन में पैसा वापस
आरबीआई ने ऐसे मामलों को देखते हुए विशेष दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके मुताबिक, ऐसे मामलों में बैंक को 7 दिन के अंदर ग्राहकों का पैसा वापस करना होगा. यदि बैंक एक सप्ताह के भीतर आपका पैसा वापस नहीं करता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक 7 दिन के अंदर ग्राहकों का पैसा वापस नहीं कर पाता है तो बैंक को ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपये का भुगतान करना होगा.