आरबीआई ने 5 और 10 रुपये के सिक्कों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं , देखिए पूरी जानकारी 

RBI issued new guidelines for 5 and 10 rupee coins, see complete information
 
 

नई दिल्ली: आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा जब किसी ऑटो ड्राइवर, सब्जी विक्रेता या दुकानदार ने 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार कर दिया हो और जब इसका कारण पूछा हो तो जवाब मिला हो कि सरकार ने इसका चलन बंद कर दिया है. आपके द्वारा दिया गया सिक्का कभी जारी नहीं किया गया। दूसरे शब्दों में, वह नकली है.

यह स्थिति अक्सर आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है और अगर नहीं तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? साथ ही क्या भारत में इसे लेकर कोई नियम भी हैं? आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

सिक्के कौन जारी करता है?

भारत में 10 रुपये के सिक्के के अलावा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के सिक्के भी प्रचलन में हैं। ये सभी सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और एक से अधिक डिजाइन के साथ बाजार में आ सकते हैं। यूं तो सभी तरह के सिक्के वैध हैं और कोई भी इन्हें नकली मानने से इनकार नहीं कर सकता.

सिर्फ इसी सिक्के को बैन किया गया है

आरबीआई के मुताबिक, अब तक केवल 25 पैसे या उससे कम के सिक्कों पर प्रतिबंध लगाया गया है और उनका चलन बंद किया गया है। दूसरी ओर, 50 पैसे के सिक्के जारी नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं और कोई भी व्यक्ति इन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकता है।

यदि आप सिक्का लेने से इंकार कर दें तो क्या करें?

यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से इनकार करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और दुकानदार को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

एनसीआईबी (राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो) के मुताबिक, उनके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धारा 489 (ए) से 489 (ई) के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। साथ ही, तत्काल सहायता के लिए पुलिस को भी बुलाया जा सकता है।