RBI News : RBI ने इन नोटों को लेकर उठाया सबसे बड़ा कदम , ये लोग हो जाए सावधान , जानिए पूरी जानकारी
शहर से लेकर गांव देहात तक होली रंगों में डूबी हुई है। रंग, अबीर और पिचकारी की धूम है। चारों ओर रंग ही रंग है. होली के रंग सिर्फ आपको ही नहीं रंगते, कभी-कभी आपकी जेब में रखे नोट भी रंगीन होते हैं। होली की हलचल, मस्ती में नोट को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. पॉकेट नोट रंगीन होते हैं. रंग न लगाने पर ध्यान दें कि कई बार लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है। कई बार इन नोटों को दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। बहाना बनाओ कि कलर लगा है, दूसरा नोट दो।
रंगीन नोट को लेकर आर.बी.आई
होली ख़त्म हो गई है, लेकिन रंग-बिरंगे नोट चलाने की आपकी कोशिश जारी है. दुकान, पेट्रोल स्टेशन हर जगह आप उस नोट को चलाने की कोशिश करते हैं। कलर लेज नोट आपको यहां-वहां हर जगह दिख जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोट को साफ-सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक नोटों को साफ-सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है।
रंगीन नोट का क्या करें?
अगर आपके नोट पर रंग लग जाए या वह कट-फट जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं. आरबीआई के नियमों के मुताबिक, देश के सभी बैंकों में पुराने फटे, मुड़े हुए नोट और रंगे हुए नोट बदले जा सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा. नोट बदलने के लिए आपके पास उस बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।
नोट बदलने पर आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे
अब यह भी जान लीजिए कि अगर आप कोई फटा हुआ नोट बैंक में बदलते हैं तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे। बता दें कि जब आप इसे बैंक में बदलते हैं तो बैंक उस नोट की स्थिति के अनुसार आपको पैसे वापस देता है। इसे उदाहरण के साथ समझाएं। 2000 रुपये का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर (सेमी) होने पर पूरे पैसे मिलेंगे, लेकिन 44 वर्ग सेंटीमीटर होने पर आधे पैसे ही मिलेंगे। इसी तरह 200 रुपये के फटे नोट पर 78 वर्ग सेमी हिस्से पर पूरा पैसा मिलेगा, जबकि 39 वर्ग सेमी हिस्से पर आधा पैसा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, प्रत्येक बैंक को पुराने, फटे या मुड़े हुए नोट स्वीकार करने होते हैं, बशर्ते वे नकली न हों।
क्या रंगीन नोट चलेगा?
होली के दौरान कई बार ऐसा होता है जब आपकी जेब में रखे नोट पर भी रंग लग जाता है, या वह फट जाता है। ऐसे में जब आप ये नोट किसी दुकानदार को देते हैं तो वह अक्सर इसे लेने से इंकार कर देता है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते। वे इन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकते. आरबीआई के नियमों के मुताबिक भले ही नोट रंगीन हो, लेकिन उसके सुरक्षा फीचर्स प्रभावित न हों तो बैंक भी उसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। अगर आपके नोट पर रंग लग गया है तो आप उसे सुखाकर वापस बाजार में चला सकते हैं।
हालांकि, यह भी जान लें कि जानबूझकर नोटों को खराब करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना गलत है। RBI ने इस उद्देश्य के लिए 1988 में 'क्लीन नोट पॉलिसी' शुरू की। RBI अधिनियम 1934 की धारा 27 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति नोटों को किसी भी तरह से नष्ट या छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। नोटों को साफ रखना लोगों की जिम्मेदारी है.