राज्य सूचना आयोग, हरियाणा द्वारा नगर परिषद् के एस.पी.ओ. कम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ जारी किए चार जमानती वारंट
 

SPO of Municipal Council by State Information Commission, Haryana. Four bailable warrants issued against junior executive engineer
 
 

जीन्द, दिनांक: 01.02.2024

 गत दिनों राज्य सूचना आयोग हरियाणा ने नगर परिषद् के एस.पी.आई.ओ. कम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ चार बेलएबल वारंट (जमानती वारंट) जारी किए और दिनांक 12.02.2024 को 12ः00 बजे राज्य सूचना आयोग, चण्डीगढ़ में पेश होने के लिए किए बेलएबल वारंट। यह जानकारी अशोक कुमार पुत्र श्री जयचन्द निवासी डेढराज मोहल्ला, जीन्द दी। उन्होंने बताया कि मैंने राज्य सूचना आयोग में केस नम्बर 1746/2023, 1743/2023, 1742/2023 तथा केस नम्बर 1744/2023 लगाए जिसमें राज्य सूचना आयोग में किसी भी प्रकार के आदेशों की पालना नहीं की जाती और ना ही वहां पेश होते। राज्य सूचना आयोग ने उपरोक्त सूचना के लिए काफी पत्र-व्यवहार किए, लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा ना तो कोई सूचना दी गई और ना ही राज्य सूचना आयोग में उपस्थित हुए। मैंने राज्य सूचना आयोग, चण्डीगढ़ में सुनवाई के दौरान अपील की थी कि सम्बन्धित विभाग के अधिकारी आपके आदेशांे की कोई पालना नहीं करते जिससे आर.टी.आई. 2005 का भी उल्लंघन हो रहा है जिसमें आवेदक को भी बार-बार चण्डीगढ़ आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमें पैसे की बर्बादी भी होती है और समय भी खराब होता है। अधिकारी राज्य सूचना आयोग के आदेशों की कोई परवाह नहीं करते। राज्य सूचना आयोग द्वारा 07.12.2023 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जीन्द को बेएलएबल वारंट भेजे गए है, जिसमें दिनांक 12.02.2024 को राज्य सूचना आयोग, चण्डीगढ़ में पुलिस अधीक्षक, जीन्द के माध्यम से उपस्थित होने बारे लिखा है। जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का उल्लंघन किया गया है इसलिए राज्य सूचना आयोग द्वारा श्री जयसिंह बिश्नोई कमीशनर द्वारा यह बेएलअबल वारंट जारी किए गए।
 अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि जिला जीन्द शहर के अन्दर आर.टी.आई. का उल्लंघन हो रहा है और नगर परिषद् जानबूझकर कोई सूचना नहीं देता और ना ही प्रथम अपीलीय अधिकारी जोकि कार्यकारी अधिकारी है उनके भी आदेशों की पालना नहीं करते। इस प्रकार इनके खिलाफ बेलएबल वारंट जारी हुए।