सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को नहीं दी राहत , 26 जून को सुनवाई , देखिए पूरी खबर
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी जमानत पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने हाई कोर्ट से अपना आदेश पारित करने को कहा. हम 26 जून को आपसे सुनेंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक सिंघवी ने हाई कोर्ट से कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े ईडी मामले में जमानत आदेश पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि उच्च न्यायालय उनकी स्थगन याचिका पर फैसला करने जा रहा है।
इस पर शीर्ष अदालत ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि यदि वह उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के खिलाफ सीएम केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश पारित करते हैं, तो यह मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह पिछले शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन उच्च न्यायालय ने संघीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी।
क्या बात है आ?
दरअसल, ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने माना था कि दिए गए फैसले को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा था कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है.