Telangana Bans Gutkha : इस राज्य में सरकार ने लगाया गुटखा-तंबाकू पर प्रतिबंध, जानिए वजह ! जानिए पूरा मामला 
 

Telangana Bans Gutkha: Government has banned gutkha and tobacco in this state, know the reason! Know the whole matter
 
 

तेलंगाना सरकार ने तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने तंबाकू, पान मसाला और निकोटीन युक्त गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है.

साथ ही, तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी प्रकार के गुटखा उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री भी प्रतिबंधित है।

राज्य सरकार द्वारा यह प्रतिबंध 24 मई से एक वर्ष के लिए लगाया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि तंबाकू पर प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने एक आदेश जारी कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 लागू किया है.

तेलंगाना सरकार ने गुटखा, पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।

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ये उत्पाद तंबाकू और निकोटीन से भरे होते हैं और कंटेनर, पाउच या पैकेज में बेचे जाते हैं। इसे अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से बेचा जाता है.

यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से पूरे तेलंगाना में एक साल के लिए लागू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुटखा और पान मसाला खाने से सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.

इसे देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है. निकोटीन युक्त गुटखा मुंह के कैंसर, सबम्यूकोस फाइब्रोसिस और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

तेलंगाना में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के बाद, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने पाया कि कुछ दवाएं गठिया और गुर्दे की पथरी के इलाज के दावे के साथ मेडिकल पर बेची जा रही थीं। आरोप ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं।

25 मई को ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने भ्रामक और आपत्तिजनक विज्ञापनों वाली दवाओं की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों को ऐसी दवाएं मिलीं.