Traffic Rules : इन लोगों के नहीं काट सकते बिना हलमेंट के भी चालान , जानिए ट्रैफिक पुलिस के ये खास नियम!
भारत में आए दिन हेलमेट न पहनने पर लोगों का चालान काटे जाने की खबरें आती रहती हैं. बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है और बाइक चलाते समय हेलमेट न पहनने से हर दिन दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो जाती है। नए मोटर वाहन अधिनियम में, सरकार ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर भी भारी चालान पेश किया है, क्योंकि वाहन दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। अगर आप बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 5,000 रुपये तक का चालान भी भुगतना पड़ सकता है।
लेकिन देश में कुछ लोगों को बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हुए आसानी से देखा जा सकता है। बिना हेलमेट पहने सड़क पर निकलने पर इन लोगों को ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकती है और नए मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। ये लोग जो नहीं पहनते हैं हेलमेट, आइए जानें...
हेलमेट न पहनने पर क्या जुर्माना है?
भारतीय हेलमेट नियमों और कानूनों के अनुसार, देश में सभी दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना आवश्यक है। अगर आप बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हैं तो इस नियम की धारा 129 आपके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन साल के लिए निलंबित कर सकती है और आपका चालान 5,000 रुपये हो सकता है। नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को भी दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना होगा। सवारी के पीछे सह-यात्रियों को भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।
किसका चालान नहीं कटता?
हालाँकि, भारत में कुछ लोग बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते हैं, इसलिए ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं काट सकती। ठीक है, हम यहां सिख समुदाय के परिवहन नियमों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें लोगों को सिर पर पगड़ी पहनना अनिवार्य है, क्योंकि हेलमेट उनके सिर पर फिट नहीं बैठता है। ऐसा करने पर पगड़ी एक हेलमेट की तरह काम करती है और सिर को गंभीर चोटों से बचाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण हेलमेट नहीं पहन सकता है, तो वह इसका प्रमाण देकर चालान से छुटकारा पा सकता है।