हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू !
उल्लंघना करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई !

Section 163 implemented in this district of Haryana! Action will be taken against violators!

 
इसके अलावा वीवीआईपी रूट के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती।

HARDUM HARYANA NEWS

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने 31 जुलाई को सिरसा नगर परिषद क्षेत्र व गांव संगरसरिस्ता के पांच किलोमीटर क्षेत्र दायरे में धारा 163 लागू करते हुए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।

 ये आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सिरसा दौरे के मद्देनजर जारी किए गए हैं।

जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा व गांव संगर सरिस्ता के पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, कवर्ड चोपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।

इसके अलावा वीवीआईपी रूट के दोनों ओर 75 मीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग नहीं हो सकती। जिलाधीश ने जारी आदेशों में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर निर्धारित क्षेत्र के दायरे में ड्रोन (यूएवी) की उड़ान प्रतिबंधित की गई है।

आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।