PM आवास हुआ एलॉट... क्या किराए पर दे पाएंगे? बेचने की शर्तें क्या हैं? जान लीजिए हर एक नियम

जान लीजिए हर एक नियम
 
PM आवास हुआ एलॉट..

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवंटित घरों को लेकर सरकार ने कुछ खास नियम और शर्तें तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। ये नियम इस योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने और इसके उद्देश्य को सफल बनाने के लिए बनाए गए हैं।

1. किराए पर देने के नियम:

  • PMAY के तहत आवंटित घर को किराए पर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संबंधित नगर निकाय या प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य हो सकता है।
  • आवंटन के बाद यदि मकान मालिक किराए पर देने की सोचता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि किराएदार भी योजना के दिशानिर्देशों का पालन करता है।
  • स्थानीय प्राधिकरण की शर्तों और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जाना चाहिए।

2. बेचने के नियम:

  • लॉक-इन पीरियड: PMAY आवास को बेचने के लिए आमतौर पर एक "लॉक-इन पीरियड" होता है, जो 5-10 साल का हो सकता है। इस दौरान आवंटित घर को बेचना या ट्रांसफर करना प्रतिबंधित होता है।
  • सरकारी अनुमति: लॉक-इन पीरियड के बाद यदि मकान बेचना है, तो संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी है।
  • उद्देश्य: मकान को केवल उसी उद्देश्य के लिए बेचा जा सकता है, जो योजना के तहत पात्रता मानदंडों के अनुसार हो।

3. मूल उद्देश्य:

  • PMAY का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) को किफायती घर उपलब्ध कराना है। इसलिए इसे बेचने या किराए पर देने में सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इसका उद्देश्य बाधित न हो।

4. गृह उपयोग के नियम:

  • लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि मकान का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए हो। व्यावसायिक उपयोग पर रोक होती है।
  • योजना के तहत आवंटित मकान को कोई बड़ा ढांचा परिवर्तन करने की अनुमति भी आमतौर पर नहीं होती है।

क्या करें और क्या न करें:

  • क्या करें: मकान का नियमित उपयोग करें, समय पर टैक्स और अन्य शुल्क का भुगतान करें।
  • क्या न करें: बिना अनुमति के मकान किराए पर देना या बेचना, या मकान का व्यावसायिक उपयोग।

नोट: नियम राज्यों और नगर निकायों के हिसाब से अलग हो सकते हैं। आवंटन पत्र में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ना और स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करना जरूरी है।