Traffic Challan : अब इतने चालान के बाद ब्लैकलिस्ट हो जाएगी आपकी कार ! देखिए पूरी खबर 
 

Traffic Challan: Now after so many challans your car will be blacklisted! See the full news
 
 

जब आपके मोबाइल पर चालान का मैसेज आता है तो आपको चालान के बारे में पता चलता है। कुछ लोगों को न तो पता चलता है कि चालान कट गया है और न ही वे चालान का मैसेज देख पाते हैं। ऐसे में उन्हें पता नहीं चलता कि उनका चालान कट गया है और वे जुर्माना नहीं भरते.

क्या आप जानते हैं कि चालान न भरने पर गाड़ी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है? अगर आप ट्रैफिक चालान का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट (Pending e-challan blacklist) किया जा सकता है। इसलिए चालान राशि समय पर जमा करानी चाहिए. इससे आपको कोई अन्य परेशानी नहीं होगी.

पिछले साल दिल्ली परिवहन विभाग ने घोषणा की थी कि समय पर चालान जुर्माना नहीं भरने वालों के वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके तहत ट्रैफिक चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करना होगा। अगर किसी वाहन के पांच चालान 90 दिन के भीतर नहीं भरे गए तो विभाग उस वाहन को ब्लैकलिस्ट कर देगा।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 ई-चालान का प्रावधान करता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान काट सकते हैं। वाहन मालिक या जिसके नाम पर चालान जारी किया गया है, उसे तय समय के भीतर जुर्माना भरना होगा। यदि किसी वाहन के लिए पहले ही पांच चालान जारी किए जा चुके हैं, लेकिन 90 दिनों के भीतर जमा नहीं किए गए हैं, तो वाहन को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।