अब बेटियों की शादी में मिलेगी इतनी सहायता राशि !
यहां देखें पूरी जानकारी !
Now, this much assistance will be available for daughters' weddings!
See full details here!निर्धारित आयु सीमा के अनुसार दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।
HARDUM HARYANA NEWS
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हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से कन्यादान योजना संचालित की जा रही है, योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को बेटी के विवाह पर 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के तहत आवेदन फार्म संख्या 12 एवं विवाह सर्टिफिकेट राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना अनिवार्य है। इसके साथ ही दूल्हा एवं दुल्हन की आयु के प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रतियां आवेदन फार्म के साथ संलग्न करनी होंगी।
निर्धारित आयु सीमा के अनुसार दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा दूल्हे की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।
एक साल के भीतर करें आवेदन
आवेदक को संबंधित सहायक निदेशक के कार्यालय में विवाह का प्रमाण पत्र एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
यदि निर्धारित समयावधि में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो संबंधित व्यक्ति भविष्य में किसी भी कल्याणकारी योजना के तहत लाभ का पात्र नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, कन्या के विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। योजना का लाभ केवल परिवार की अधिकतम तीन लड़कियों के विवाह तक ही प्रदान किया जाएगा।
पात्र परिवार निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए समय पर आवेदन करें, ताकि योजना का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त किया जा सके।
- कुलदीप सिंह एएलसी