हरियाणा में पत्नी से झगड़े में गंवाई सरपंची: लव मैरिज कर दहेज के लिए सताया, गर्भपात कराया; DC ने पंचायत एक्ट की धारा लगाई

हरियाणा में पत्नी से झगड़े में गंवाई सरपंची: लव मैरिज कर दहेज के लिए सताया, गर्भपात कराया; DC ने पंचायत एक्ट की धारा लगाई
 
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, गर्भपात कराया; DC ने पंचायत एक्ट की धारा लगाई

हरियाणा में पत्नी से झगड़े के कारण सरपंची गई

लव मैरिज के बाद दहेज उत्पीड़न के आरोप

हरियाणा में एक सरपंच को अपनी पत्नी से हुए विवाद के चलते सरपंची गंवानी पड़ी। पत्नी ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। इस मामले में जिला उपायुक्त (DC) ने हरियाणा पंचायत एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की।

गर्भपात कराने का गंभीर आरोप

पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति ने दहेज की मांग शुरू कर दी और जब उसकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो उसने गर्भपात कराने के लिए दबाव डाला। यह मामला स्थानीय पंचायत और जिला प्रशासन तक पहुंचा।

पंचायत एक्ट के तहत कार्रवाई

इस मामले में DC ने हरियाणा पंचायत एक्ट के तहत सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया। पंचायत एक्ट की धारा के अनुसार, जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति अत्याचार करता है, उसे सरपंच पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है।

समाज के लिए संदेश

इस घटना ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति अत्याचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष:
यह मामला समाज को यह सिखाने के लिए एक उदाहरण है कि कानून और न्याय व्यवस्था महिलाओं के साथ खड़े हैं। ग्रामीण स्तर पर भी महिला अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।