मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को शामिल जांच कर आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग किये गया एक डण्डा व लोहे का टोका  बरामद

थाना कालांवाली
 
पुलिस

थाना कालांवाली पुलिस ने रास्ता रोककर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन आरोपियों को शामिल जांच कर आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग किये गया एक डण्डा व लोहे का टोका  बरामद किया 
           डबवाली 07 जुलाई ।

पुलिस अधीक्षक डबवाली श्रीमति दीप्ति गर्ग आई पी एस के निर्देशानुसार तथा उप पुलिस अधीक्षक कालांवाली श्री राजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराधों की रोकथाम व अपराधिक मामलों में वाछिंत आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान थाना कालांवाली पुलिस ने रास्ता रोककर मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी वकील चन्द पुत्र पप्पु राम निवासी रगाँ सरदुलगढ ,किरपाल सिंह पुत्र मस्सा सिंह ,सुखप्रीत पुत्र लखप्रीत सिंह निवासी देशुमलकाना को शामिल जाँच कर न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गई तथा वारदात में प्रयोग किया गया डण्डा व लोहे का टोका को कब्जा पुलिस में लिया गया ।


          इस सम्बन्ध में प्रभारी थाना कालांवाली निरीक्षक चान्द सिंह ने बताया कि दिनाकं 10.05.2024 को पप्पू राम पुत्र फुमन राम वासी गांव तारुआना के ब्यान पर उसके रास्ता रोककर मार पिटाई करने तथा जाने से मारने की धमकी देने पर मामला दर्ज किया गया था तथा दिनाकं 01.07.2024 को रमेश कुमार पुत्र रल्दु राम वासी कोर्ट रोड भिवानी के ब्यान पर वह डबवाली डिपो में सरकारी बस पर ड्रराईवर है और जब वह अपनी बस लेकर गांव देशु मलकाना के बस अड्डा पर समय पर पहुँचा तो तीन चार लड़को ने उसका रास्ता रोककर मापीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने पर मामला दर्ज किया गया था । जांच के दौरान आरोपियों को न्यायालय के आदेशानुसार शामिल जांच करके न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की गई ।