हरियाणा में टीजीटी भर्ती पर अपडेट! हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया
 

Update on TGT recruitment in Haryana! The High Court gave this big decision
 

हरियाणा में लंबे समय से अटके टीजीटी भर्ती के नतीजे साफ हो गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एचटीईटी की वैधता बढ़ाने के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट का फैसला शनिवार को अपलोड किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने एचटीईटी की वैधता बढ़ाने के फैसले के पक्ष में तर्क दिया था कि चूंकि 2015 के बाद टीजीटी पदों के लिए कोई भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए 2015 एचटीईटी प्रमाणपत्र धारकों को 2023 पदों के लिए जारी विज्ञापन में आवेदन करने के लिए पात्र बनाया गया था। .

अब आयोग नतीजे जारी कर सकता है
हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है. आयोग के फैसले को अन्य अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने इसे खारिज कर दिया। आयोग ने अभी तक नतीजे घोषित नहीं किये हैं. इस फैसले के बाद आयोग नतीजों की घोषणा कर सकता है.

यह फैसला जस्टिस त्रिभुवन दहिया की बेंच की ओर से आया. आदेश में कहा गया है, “याचिका दिनांक 27.02.2023 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है जिसके द्वारा दूसरे प्रतिवादी/हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को उनकी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (संक्षेप में, 'एचटीईटी') देने की अनुमति दी थी दिसंबर में समाप्त हो रही प्रमाणपत्रों की वैधता के बावजूद विज्ञापन संख्या 2/2023 के माध्यम से विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने के लिए

दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20.10.2023 को जारी ज्ञापन को चुनौती दी है, जिसमें आयोग के प्रस्ताव दिनांक 27.02.2023 को पूर्वव्यापी रूप से मंजूरी देते हुए उम्मीदवारों को उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। आयोग ने शुरू में विज्ञापन संख्या 2, 2022 दिनांक 27.09.2022 जारी कर मूल शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों (शेष हरियाणा और मेवात कैडर) में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) के 7471 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।