मामन खान के केस में एक धारा और नई जोड़ दी गई है, 3 महीने सजा का प्रावधान, कोर्ट का आदेश, आज फिर होगी पेशी
A new section has been added in Maman Khan's case, provision of 3 months imprisonment, court order, appearance will be held again today.
हरियाणा में नूंह में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही। उन पर दर्ज केस की जांच कर रही। पुलिस की स्पेशल टीम सीट का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे । सीट के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इससे जांच पूरी होने में दिकते आ रही है । कोर्ट में शिकायत के बाद एसआईटी ने विधायक पर आईपीसी की धारा 180 कानूनी रूप से आवश्यक होने पर एक लोक सेवक को दिए गए। बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना के तहत एक नया मामला दर्ज किया है ।
इस बीच मामन खान का रिमांड अवधि पूरी होने से उसे आज नूंह कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस उनका दोबारा डिमांड मांगेगा या नहीं कोर्ट क्या रुख रहेगा। इसका खुलासा आज दोपहर बाद ही होगा।
180 के तहत 3 महीने की सजा हो सकती है
भारतीय दंड संहिता के धारा 180 के तहत यदि कोई अपने द्वारा दिए गए किसी बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत उसे 3 महीने की करवा हो सकती है । इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ ₹500 जुर्माने तक का भी प्रावधान है ।
जांच में मामन खान ने किए थे कई खुलासे
एसआईटी टीम के अधिकारियों का कहना है की नूंह हिस्सा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं। लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस रवैया से घंटे की पूछताछ व्यर्थ हो जाती है । इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी । SIT ने विधायक से सीसीटीवी पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की।
आज होगा रिमांड खत्म
19 सितंबर को मामन खान की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। वर्तमान में उनके नाम पर 4 FIR है। उसे पर नगीना इलाके में दंगा भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस विधायक मामन खान को विभिन्न केसो में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सीजीएम जोगेंद्र सिंह है कि कोर्ट में पेश किया। रिमांड के बाद 149, 150 और 148 नंबर फिर में मामन खान को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। जबकि FIR नंबर 137 में उनको दो दिन रिमांड पर भेजा है।