क्या 1 अप्रैल से बदल गई है टैक्स व्यवस्था? वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी
नई कर व्यवस्था: कर व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही अफवाहों पर वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आज यानी 1 अप्रैल से टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यह जानकारी करदाताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर व्यवस्था के बारे में गलत सूचना के मामले सामने आए हैं।
वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आज यानी 1 अप्रैल से टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने कहा कि नई कर व्यवस्था वित्त विधेयक 2023 में धारा 115BAC(1A) के तहत पेश की गई थी। पुरानी कर व्यवस्था पहले से मौजूद है. नई कर व्यवस्था वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 से कंपनियों और फर्मों के अलावा सामान्य करदाताओं के लिए डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में लागू है।
वेतन से 50,000 रुपये की मानक कटौती और 15,000 रुपये की पारिवारिक पेंशन को छोड़कर विभिन्न छूट और कटौतियाँ लागू नहीं हैं। वित्त मंत्रालय ने नई और पुरानी कर व्यवस्थाओं के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, नई कर व्यवस्था में कर दरें कम हैं।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, टैक्स व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं। लोगों को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए. वित्त मंत्रालय की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है. नई कर राहत डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है। करदाता अपने फायदे के आधार पर इनमें से कोई भी कर व्यवस्था, पुरानी या नई, चुन सकते हैं। नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।
कोई बदलाव नहीं किया गया
It has come to notice that misleading information related to new tax regime is being spread on some social media platforms. It is therefore clarified that:
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 31, 2024
👉 There is no new change which is coming in from 01.04.2024.
👉 The new tax regime under section 115BAC(1A) was… pic.twitter.com/DtKGkK0D5H
वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल से टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लोगों को सोशल मीडिया पर चल रही गलत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए.
पुरानी कर व्यवस्था
करयोग्य आयकर दर
0 से 2.5 लाख
2.5 लाख से 5 लाख 5%
5 लाख से 10 लाख 20%
10 लाख से ऊपर 30%
नई कर व्यवस्था
करयोग्य आयकर दर
0 से 3 लाख
3 लाख से 6 लाख 5%
6 लाख से 9 लाख 10%
9 लाख से 12 लाख 15%
12 लाख से 15 लाख 20%
15 लाख से ऊपर 20% + 3% (प्रत्येक अतिरिक्त लाख के लिए)।