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सरकार द्वारा Private Sector वालों को मिली बड़ी खुशखबरी ! 58 साल में अब इन्हें भी मिलेगी रिटायरमेंट पेंशन !

The people of the private sector have received great news from the government! Now they will also get retirement pension in 58 years!

Retirement Pension Scheme For Private Sector

प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों को EPFO कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्‍कीम है।

HARDUM HARYANA NEWS

Retirement Pension Scheme For Private Sector:

प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारियों को EPFO कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। ईपीएस EPFO की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्‍कीम है।

EPS Fund कैसे करे कैलकुलेट

हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS Fund) में जाती है और बाकी 3.67% की राशि ही पीएफ खाते में जाती है।

आइए आज आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्‍या है और रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी? यहां जानें इसका कैलकुलेशन…..

Retirement Pension Formula Calculator:

आपको जानकारी के लिए बता दे कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी इसके लिए फॉर्मूला है - कर्मचारी का मासिक वेतन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70. मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 8.33% उसके पेंशन खाते में जमा होता है।

हालांकि, पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है। ऐसे में अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 15000 रुपए है तो 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे।

Pension के लिए जरूरी शर्तें....

EPF सदस्य होना जरूरी।

कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी।

58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्।

पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा।

कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन।

सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा।

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