2008 के बाद मादक पदार्थ तस्करी मामले में आरोपी को नजरबंदी करने का पहला मामला,हरियाणा पुलिस की बड़ी सफलता
First case of detention of accused in drug smuggling case after 2008, big success of Haryana Police

HARDUM HARYANA NEWS SIRSA
हरियाणा पुलिस द्वारा सोनीपत जिले में एक आदतन अपराधी और कुख्यात ड्रग पेडलर को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंस (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम ,1988 के तहत एक वर्ष के लिए सोनीपत जिला जेल में नजरबन्द करने के आदेश प्राप्त करने में बड़ी सफलता हासिल की गयी है।
आरोपी राकेश को सोनीपत जिले में उड़ीसा से तस्करी कर लाये गए 137 किलोग्राम से अधिक गांजे की बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार, उसके दिल्ली और पंजाब राज्यों में ड्रग तस्करी से सम्बंधित मामले दर्ज पाए गए।
हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी साँझा करते हुए बताया कि 2008 के बाद राज्य में किसी मादक पदार्थ तस्कर को सख्त कानून के तहत नजरबन्द करवाने का यह पहला मामला है। पुलिस अधीक्षक सोनीपत,हिमांशु गर्ग द्वारा इस सम्बन्ध में दिल्ली के सक्षम प्राधिकारी के आगे रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर संज्ञान लेते हुए आरोपी राकेश निवासी रोहणा,थाना खरखौदा,सोनीपत को पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत एक वर्ष के लिए जिला जेल सोनीपत में नजरबन्द करने के आदेश पारित किये गए।