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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी मिलेगी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी

Haryana government's big decision, now single male government employee will also get two years child care leave

SINGLE FATHER

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

HARDUM HARYANA NEWS

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

अब एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को भी दो साल की बाल देखभाल छुट्टी की अनुमति होगी।

संशोधन के अनुसार, एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) और महिला सरकारी कर्मचारी

केवल 18 वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखभाल के लिए संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) की अवधि के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकते हैं।

परंतु इस 730 दिनों की अवधि में एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व 

किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी द्वारा उन्हीं दो बड़े बालकों की माता के रूप में ली गई चाइल्ड केयर लीवयदि कोई होशामिल हैप्रतिस्थापित किया जाएगा।

 

इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु की शर्त दिव्यागं बालकों पर लागू नहीं होगीयदि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अश्क्तता प्रमाण पत्र के अनुसार अश्क्तता 60 प्रतिशत से अधिक है और दिव्यांग बच्चा पूरी तरह से महिला या पुरुष सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है। 

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