logo

केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम की सभी हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाए : जिलाधीश अजय सिंह तोमर

केबल टीवी

फतेहाबाद, 9 फरवरी। जिला स्तरीय लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति के चेयरमैन एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति निगरानी रखे कि लोकल केबल नेटवर्क द्वारा केबल टीवी नेटवर्क (विनीयमन) अधिनियम 1995 की सभी हिदायतों की पालना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधीश एवं उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन के अनिवार्य चैनलों का प्रसारण करना आवश्यक है। इस कार्य में अगर कोई केबल संचालक कोताही करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी केबल नेटवर्क ऑपरेटर द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सैट टॉप बॉक्स व जारी किए गए कनैक्शनों की जानकारी भी कमेटी द्वारा ली जानी आवश्यक है।

 नगर परिषद, नगर पालिकाओं में केबल टीवी नेटवर्क से विज्ञापन फीस व संबंधित फीस जमा करवाई जा रही है या नहीं, इस बात की भी निरंतर मॉनिटरिंग होती रहे। इस बात की भी समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा होती रहे। लोकल केबल टीवी नेटवर्क द्वारा प्रसारित किसी कार्यक्रम से किसी समुदाय में नाराजगी व जनता की सामाजिक-धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कार्यक्रम प्रसारित होने की शिकायत जिला स्तर पर गठित कमेटी पर आती है तो तुरंत मामला राज्य व केंद्र सरकार के संज्ञान में लाएं।

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने समीक्षा बैठक में अधिनियम की धाराओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर डीएसपी संजीव कुमार, जिला स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य एवं प्राचार्य डॉ. राजेश मेहता, प्रो. निर्मला कौशिक, एआईआर संवाददाता जितेंद्र मोंगा, उड़ान एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष मुकेश बंसल, पीआई जोतराम घणघस सहित कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
">