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बिना सरकार की अनुमति के किसान आन्दोलन, सभा व जलुस में ना लें भाग रद्द हो सकते है पासपोर्ट, ड्रोन कैमरों से की जायेगी व्यक्तियों की पहचानः डबवाली पुलिस

बिना सरकार

डबवाली फरवरी 08 , डबवाली पुलिस को सुचना प्राप्त हुई है, कि दिनांक 13 फरवरी 2024 को कुछ किसानों द्वारा किसान आन्दोलन में भाग लिया जा सकता है। जिस संबंध में आमजन को सर्तक किया जाता है कि बिना सरकार / प्रशासन की अनुमति के इस किसान आन्दोलन में भाग ना लें। किसान आन्दोलन के दौरान प्रशासन दवारा ड्रोन कैमरो के जरिए विडियो ग्राफी करवाई जायेगी।

               बिना सरकार / प्रशासन की अनुमति के कोई भी व्यक्ति इस आन्दोलन में भाग लेता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान ड्रोन कैमरो के जरिए की जायेगी और सरकार / प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म उन व्यक्तियों के पासपोटों को रद्द करवाया जायेगा। इस आन्दोलन के दौरान आन्दोलनकारियों के द्वारा सरकारी सम्पति व आमजन को नुकसान पहुंचाये जाने का अदेंशा है।

             हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 की धारा 69 के तहत सडक या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा बुलाने, आन्दोलन के लिये संबंधित पुलिस थाना को लिखित में सुचना देनी होती है । पुलिस अधिकारी के कानूनी तौर पर सन्तुष्ट होने पर ही किसी सभा या जलुस की अनुमति दी जायेगी। यदि किसी सभा जलुस, आन्दोलन से शांति भंग होन की संभावना है, तो लोकहित के लिए पुलिस अधिकारी उक्त सभा, जलुस, आन्दोलन पर रोक लगा सकता है।

               अतः आमजन को सूचित किया जाता है कि आप बिना सरकार/प्रशासन की अनुमति के किसान आन्दोलन में शामिल न होकर विरोध प्रदर्शन ना करें किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन / आन्दोलन के लिए जिला प्रशासन से लिखित में अनुमति के लिये उचित माध्यम से आवेदन करें। अन्यथा किसान आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की ड्रोन कैमरो के जरिए पहचान करके उनके पासपोटों को रद्द करवाया जायेगा और कानूनी धाराओं के तहत कार्यवाही भी की जायेगी।

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