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13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू ​​​​​​​

दिल्ली

झज्जर, 08 फरवरी। जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने भादसा 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक्ठठा होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा कि विभिन्न किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन किसान संगठनों द्वारा प्रदेश के किसानों को भी इस कूच में शामिल होने का आहवान किया जा रहा है। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी व गैर सरकारी संपति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 

ऐेसे में जिला में तुरन्त प्रभाव से पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इक्ठठा होने,अस्त्र शस्त्र,तलवार,गंडासी,लाठी,बरछा,कुल्हाड़ी,जेली,चाकू,पैट्रोल,डीजल या अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों के जुलूस व कूच पर या किसी अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना के लिए कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।

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