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हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए खुशखबरी, बिजली बिल माफी योजना शुरु, जानिये कैसे उठाएं फायदा ?

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हरियाणा सरकार ने अंत्योदय (गरीब) परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे जिनकी परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) डाटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है। इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 12 महीने की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा जो कि अधिकतम 3600 रुपये होगी।

बिजली बोर्ड कैथल एसडीओ नितिन कैरो ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह स्कीम गरीब परिवारों के बिल माफ करने के लिए लागू की गई है। खासतौर पर स्कीम का लाभ लेने के लिए तीन चीजों को बेहद जरूरी मानी गई है। 

योजना का लाभ ले रहे बिजली उपभोक्ता की परिवार पहचान पत्र में आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उपभोक्ता का चालू खाता पर सालाना बिजली यूनिट 1800 या उसे कम होनी चाहिए।

स्कीम का लाभ लेने वाले उपभोक्ता अंत्योदय परिवार होना जरूरी है, तभी बिजली विभाग के द्वारा शुरू की गई यह स्कीम का लाभ उपभोक्ता को मिल सकता है। बिजली उपभोक्ता के पैडिंग बिलिंग चाहे एक लाख रुपये हो या दो लाख रुपए भी हो उसे सिर्फ और सिर्फ ₹3600 रूपये की अदीयगी करनी होगी। 

पुराना कनेक्शन कटा हुआ है तो स्कीम का लाभ लेने के बाद उसे दोबारा चालू कर सकते हैं। अभी तक 20 उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ मिल चुका है। डिवीजन लेवल पर बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं और हमारी भी कोशिश रहती है कि सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। 

सरकार के द्वारा शुरू की गई स्कीम के बारे में सभी बिजली कर्मचारियों को आगाह कर रखा है, जो भी व्यक्ति दफ्तर में आए उसे स्कीम के बारे में बताएं। जो भी जानकारी लेने दफ्तर आ रहा है उसे पूर्ण जानकारी दी जा रही है।
 

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